लम्बी दूरी का सफ़र तय करने के लिए हम प्राय हवाई सफ़र को ही प्राथमिकता देते हैं, ऐसे में प्लेन की यात्रा करने से पहले इससे जुड़े कई अधिकार भी आपको मिले हैं जिन्हें जानना हमारे आपके लिए बेहद जरुरी है.

  1. अगर प्लेन में कोई खराबी आ जाये तो इसके एक घंटे बाद प्लेन के यात्रियों को सुविधाएं प्रोवाइड करानी होगी. DGCA के इस नियम के मुताबिक अगर पेसेंजर्स यह सुविधा नहीं लेना चाहते तो उन्हें तत्काल टिकट का रिफंड मिलेगा. साथ ही अगर यात्री दूसरे प्लेन से सफ़र करना चाहता है तो इसकी भी व्यवस्था कंपनी को ही करनी होगी. हालाँकि लोगों को नियमों की जानकारी नहीं होती जिसके कारण अक्सर वो अपने इस अधिकार का पूरा फायदा नहीं ले पाते.
  2. किन्ही वजहों से अगर आपने अपनी यात्रा रद्द कर दी और प्लेन का टिकट कैंसिल कराया तो उसके पैसे आपको तुरंत मिलेंगे. इसे लेकर DGCA ने अपनी साईट पर यह साफ़ लिखा है कि अगर आपने टिकट नगद भुगतान करके ख़रीदा है तो उसका रिफंड उसी वक़्त आपको मिल जायेगा. जबकि कार्ड पेमेंट करने वालों को रिफंड मिलने में 7 दिन लग जाते है और पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है.
  3. अगर प्लेन का कोई पैसेंजर ओवरवेट हो, जिसके कारण उसे हवाई जहाज से उतारा जाता है तो इसमें उस यात्री की सहमति भी अनिवार्य होती है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कम्पनी को इसके लिए उसे कम्पंसेशन भी देना पड़ता है, हालाँकि अगर एयरलाइन अगर मुआवजा नहीं देती है तो उसे एक घंटे के अन्दर किसी दुसरे जहाज से भेजना होता है.
  4. जिस विमान का टिकट है अगर किन्हीं कारणों से वह निर्धारित समय के बाद भी नहीं उड़ा तो यात्री जिस जहाज से में जाना चाहता है उसकी व्यवस्था कम्पनी को करनी होगी. एक घंटे के बाद भी जब प्लेन नहीं टेक ऑफ किया और दूसरे जहाज के आने में थोड़ा वक़्त हो तो सम्बंधित यात्रियों को 3 स्टार होटल में ठहराना होगा. बाद में जब विमान का समय हो जाए तो यात्री को होटल से एअरपोर्ट तक पहुचाने वाले टैक्सी का किराया कंपनी को वहन करना होगा. वहीँ अगर देर रात तक फ्लाइट नहीं उड़ी तो यात्री के होटल का रेंट भी एयरलाइन कम्पनी ही देगी.
  5. अगर कम्पनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकते है. इसके लिए DGCA की साईट पर 24 घंटों के अन्दर कम्प्लेन रजिस्टर करना होगा. अगर उसके बाद भी कार्यवाई नहीं हुई तो सीधे एअरपोर्ट डायरेक्टर को इसकी लिखित जानकारी दे.

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